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अब बैंक अकाउंट खोलते समय 1 नहीं बना पाएंगे 4 नॉमिनी, आने वाला है नया Rule

 

अब बैंक खाते में चार नॉमिनी बनाए जा सकेंगे। यह फैसला बीते शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में में लिया गया है। हालांकि, अब तक इस नियम को लागू नहीं किया गया है। अब इस विषय में संसद में बिल पेश होने के बाद इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। पहले बिना नॉमिनी के खाता खुलवाया जा सकता था। लेकिन RBI ने खाता खुलवाते समय ही नॉमिनी नाम भरने को अनिवार्य किया है।


बिना नॉमिनी के खोले गए खातों में बैंकों में 78,000 करोड़ रुपए रखे हुए, जिसके कोई क्लेम नहीं कर रहा है। इसे लेकर RBI ने एक स्पेशल अभियान चलाया था। लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। ऐसे में अब खाता खोलने से जुड़े नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं।


फिलहाल बैंक खाता खुलवाते समय एक नॉमिनी का नाम दर्ज करना ऑप्शनल हो सकता है। इस नियम से खाताधारक की मौत के बाद उनके नॉमिनी को पैसा मुहैया दर्ज करवाना है। फिलहाल सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम आप नॉमिनी के लिए डाल सकती है।


वैसे तो एक नॉमिनी से फायदा हो सकता है। लेकिन कई बार हालात विपरीत हो सकते हैं। मसलन, पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति ने सिर्फ अपने पति को नॉमिनी बनाया है, तो किसी भी दुर्घटना में दोनों की मौत हो जाने की स्थिति में कोई क्लेम करने वाला नहीं रहेगा। ऐसे में उन पैसों का कोई वारिस नहीं होगा। लेकिन एक से ज्यादा नॉमिनी होंगे तो ऐसा नहीं होगा।


दो तरह का होता नॉमिनेशन

क्रमिक नामांकन - इसमें पहले नंबर, दूसरे नंबर तरह से नॉमिनेशन दिए जाते हैं। जिसमें दावे का पहले हक क्रमानुसार रहता है। अगर पहले व्यक्ति दावा नहीं करता तो, दूसरे नंबर के व्यक्ति को मौका मिलता है।


मल्टीपल नॉमिनेशन - इसमें जितने लोगों को नॉमिनी बनाया जाता है, उसमें सभी को बराबर हिस्सा मिलता है। इसमें कोई भी नॉमिनी आकर अपने दावे की रकम हासिल कर सकता है।

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