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नए ट्रेड लाइसेंस हेतु अनिवार्य एनजीओ समझौता व्यवस्था हटाने के लिए सौरव झुनझुनवाला के प्रस्ताव को नगर निगम की मंजूरी



गुवाहाटी, गुवाहाटी में व्यापार करने में आसानी सिद्धांत को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पार्षद सौरव झुनझुनवाला द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को गुवाहाटी नगर निगम ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस प्रस्ताव में नए ट्रेड लाइसेंस जारी करने के लिए अनिवार्य एनजीओ समझौता व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की गई थी।


पूर्व में नए ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यवसायियों को प्राथमिक कचरा संग्रहण से जुड़े एनजीओ के साथ समझौता करना अनिवार्य था। नगर निगम के समक्ष यह विषय उठाते हुए बताया गया कि यह व्यवस्था विशेष रूप से छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स एवं नए उद्यमियों के लिए अनावश्यक प्रशासनिक बाधाएं उत्पन्न कर रही थी।


विस्तृत विचार-विमर्श के बाद नगर निगम ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अधिकृत कचरा संग्रहण एजेंसियों के साथ अनिवार्य समझौता व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया। हालांकि, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कचरा निस्तारण व्यवस्था की जांच एवं निगरानी नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी रहेगी।


इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पार्षद सौरव झुनझुनवाला ने कहा कि यह फैसला छोटे व्यापारियों और नए उद्यमियों को बड़ी राहत प्रदान करेगा तथा ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यवसाय-अनुकूल बनाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सकारात्मक शहरी प्रशासन और व्यापारिक सुगमता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।


इस फैसले से गुवाहाटी के हजारों व्यापारिक आवेदकों को लाभ मिलने की उम्मीद है तथा शहर का व्यापारिक वातावरण और अधिक सशक्त होगा।

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