निखिल कुमार मुंदड़ा
होजाई। 1 जून, 2021 को होजाई जिले के उदाली के पास फुलतुली आदर्श चिकित्सालय के कोविड केयर सेंटर में ऑन-ड्यूटी चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के संबंध में आज लंका पुलिस ने होजाई के शंकरदेवनगर स्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 639 पन्नों का आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया। लंका पुलिस ने आरोपपत्र में 36 आरोपियों और 46 गवाहों को नामजद किया है। 36 आरोपियों में से 3 नाबालिग हैं। गौरतलब है कि घटना के बाद जिले के लंका पुलिस स्टेशन में मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने स्वयं एफआईआर नं. 370/21 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई को अंजाम देते हुए महेज 28 दिनों के भीतर पुलिस अधीक्षक बरुन पुरकायस्थ के नेतृत्व में मामले की जांच अधिकारी डीएसपी रोजी तालुकदार व लंका पुलिस ने जांच को पूर्ण कर आज आरोपपत्र (चार्जशीट) दायर किया। उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 143, 342, 427, 447, 333, 307, 353, 427; सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 (बी) के तहत, असम मेडिकेयर सर्विस पर्सन्स एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस (हिंसा और संपत्ति को नुकसान की रोकथाम) अधिनियम, 2011 की धारा 5 और 6 के तहत उक्त आरोपपत्र (चार्जशीट) दायर की है। उल्लेखयोग्य है, जून 1,2021 को नंबर 2 पीपलफुकुरी के निवासी गेसुद्दीन नामक कोविड रोगी की मृत्यु के पश्चात दूस्कृतकार्यो ने ऑनड्यूटी चिकित्सक डॉ सीउज सेनापति और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर बुरी तरीके से हमला किया था और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। उक्त घटना की असम के साथ-साथ पूरे भारतवर्ष से कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी।








28 दिनों में इस घटना की जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए असम पुलिस बधाई की पात्र है। अब देखना यह है कि अदालत मामले को कितनी निष्ठा व तत्परता से अंजाम तक पहुंचा कर दुस्कृतकरियों को कठोरतम सजा दिलवा सके ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
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