अमित नागोरी
गोलाघाट। गोलाघाट में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों के बढ़ते चलन को देखते हुए और बीमारी को और अधिक फैलने से रोकने के लिए गोलाघाट के उपायुक्त और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मृगेश नारायण बरुआ ने आज सभी किराना दुकानों, खुदरा दुकानों, सब्जी, फल विक्रेता को अगले दो दिनों के लिए बन्द करने का आदेश जारी किया तथा समस्त गोलाघाट जिले में कल से अगले दो दिनों यानी 13 और 14 जुलाई के लिए उक्क्त आदेश प्रभावी रहेंगे। हालांकि फार्मेसी और मिल्क वेंडिंग प्वाइंट खुले रहेंगे। यह आदेश धारा 2(1) के असम कोविड 19 विनियम 2020 के नियमों के तहत जारी किया गया था। डीसी ने आदेश में कहा कि इस आदेश का कोई भी उल्लंघन असम कोविड 19 रोकथाम विनियम 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा धारा 188 आईपीसी और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत अपराध माना जाएगा।








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