अमित नागोरी
गोलाघाट। गोलाघाट जिले के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की टीम ने जिले के मोरंगी के शालमारा टूप क्षेत्र के मोहम्मद फैजुद्दीन अहमद नाम के व्यक्ति की सुलभ मूल के दुकान पर छापेमारी की।
इस अभियान में सुलभ दुकानों में हुई कई विसंगतियों और अनियमितताओं को सामने लाया। अभियान दल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चावल के भंडारण और राज्य सहायता प्राप्त मिट्टी के तेल के स्टॉक को पंजीकृत नहीं करने के कारण, 14 से अधिक राशन कार्ड वाले लाभार्थियों को चावल वितरित नहीं किये जाने, अन्य दस्तावेज नही होने के कारण उक्क्त अभियान चला। इसके अलावा, वह रंगदाई महिला समाबाय नाम से एक सुलभ स्टोर भी चलाता था। उक्त व्यक्ति के पास कोई भी अनुज्ञा पत्र हुए बिना सुलभ मूल के दुकान के नाम पर विभाग से सामग्री लेकर बांटने का भी आरोप है। विभाग ने असम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स ऑर्डर, 1982 के अनुच्छेद 23 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्धारित सरकारी प्रक्रियाओं के अनुसार 5.80 क्विंटल चावल भी जब्त किया। उल्लेखनीय है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रंजीत कुमार दास ने विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभाग में अनियमितताओं को दूर करने के लिए फर्जी लाभार्थियों और फर्जी सुलभ दुकानों पर व्यापक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसी के तहत उक्क्त अभियान चलाया गया।








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