अरुणा अग्रवाल
- फाईनल मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी को
- 30 नवम्बर तक कर सकेंगे दावें व आपत्ति के लिए आवेदन
रंगिया जिला निर्वाचन क्षेत्र में आज मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया गया। यह सूची जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रंगिया के महकमाधिपति स्वप्निल पाल भा. प्र. सेवा द्वारा प्रकाशित की गयी। इस मौके पर रंगिया महकमा के निर्वाचन अधिकारी अम्लान बैश्य और महकमा निर्वाचन विभाग के बहुत से पदाधिकारी और स्थानीय पत्रकार उपस्थित थे। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल पाल ने पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से बताया कि जिला निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 56 नं. कमलपुर विधानसभा क्षेत्र में गत 18 जनवरी 2021 को प्रकाशित फाईनल वोटर तालिका के अनुसार मतदाताओं की कुल संख्या 178848 है जिसमें 90622 पुरुष और 88226 महिलाएं वहीं 57 नं. रंगिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 193670 मतदाताओं में 97879 पुरूष और 95791 महिलाएं शामिल है। उन्होंने बताया कि 56 नं. कमलपुर विधानसभा क्षेत्र में अबतक 2941 तथा 57 नं. रंगिया विधानसभा क्षेत्र में अबतक 3831 नये आवेदन प्राप्त हुए है। संक्षिप्त मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य के लिए निर्धारित तिथि के मुताबिक 1 नवंबर से 30 नवंबर तक दावे एवं आपत्ति पेश किये जा सकेंगे और इसका निष्पादन 20 दिसंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित की जाएगी । जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल पाल ने बताया कि 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके योग्य लोग अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक अपने आवेदन प्रपत्र -6 को भरकर उसके साथ पासपोर्ट आकार की फोटो, जन्मतिथि के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाणपत्र या कक्षा 10 या 8 या 5 वीं की मार्कशीट या भारतीय पासपोर्ट या पान कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार पत्र, आयु घोषणा :- 21 वर्ष से अधिक के मतदाता के लिए, पता प्रमाण :- भारतीय पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक/किसान/डाकघर की पासबुक या राशन कार्ड या आयकर निर्धारण आदेश या किराया समझौता या पानी का बिल या टेलीफ़ोन बिल या बिजली का बिल या रसोई गैस कनेक्शन बिल या डाक/पत्र/मेल भारतीय डाक विभाग के माध्यम से दिया गया दस्तावेज के साथ आवेदन जमा करवा कर सकते हैं । इसके साथ ही वर्तमान मतदाता सूची में यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम दर्ज है या किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी हो या कोई स्थान छोड़ कर जा चुके हों , ऐसे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाये जा सकते हैं । ऐसे मतदाता को प्रपत्र -7 में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं । यदि किसी मतदाता के विवरण अशुद्ध दर्ज है या फोटो सही नहीं है तो वे भी प्रपत्र -8 में विवरण शुद्धि हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । जिसे ऑनलाइन के माध्यम से भी जमा कराया जा सकता है। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल पाल ने बताया कि https://nsvp. in/ पोर्टल के जरिए लोग अपने ई ईपिक, अपने निर्वाचन क्षेत्र, अपने बीएलओ के बारे में जान सकते है। इसके लिए वोटर हेल्पलाईन टॉल फ्री नंबर 1950 का उपयोग कर अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मतदाता https://voter portal.eci.gov.in , http://ceoassam.nic.in का प्रयोग कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल पाल द्वारा जनता से अनुरोध किया गया है कि योग्य व्यक्ति उल्लेखित तारीख के भीतर अपना आवेदन कर अपने मतदान का अधिकार प्राप्त करें।







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