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होजाई जिले के 17 पैकेज्ड पेयजल उद्योग को बंद करने का आदेश



निखिल ‌कुमार मुंदड़ा


होजाई। जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर संकट को देखते हुए जिलाडंडाधीश अनुपम चौधरी ने दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को एक आदेश के माध्यम से  जिले के 17 पैकेज्ड पेयजल उद्योग को 'बंद' करने का आदेश जारी किया। जिलाडंडाधीश ने यह निषेधाज्ञा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक जारी कर दी।  आदेश के अनुसार, होजाई में: एमएस डॉक्टर वाटर (गोबिंदपल्ली), एमएस फ्रेश एक्वा (कृष्णनगर), बजरंग वाटर (सागर बस्ती), एमएस जीएसएस वाटर (सागर बस्ती), एमएस कृष्णा वाटर (  दक्षिण विद्यानगर); एमएस कैलाश एक्वा (दखिन विद्यानगर); लंका में:: एमएस डॉव ड्रॉप (2 नंबर लंका गेट); एमएस सैंटी वाटर (शिलांग रोड); एमएस एमाइजिंग (एलपी रोड)  एमएस पुष्पा एक्वा (कुमार पैटी); एमएस कोपाली नीर ड्रिंकिंग वाटर (इस्लाम बस्ती); एमएस निजोरा ड्रिंकिंग वाटर (लंका पटी); लमडिंग में: एमएस सोयली इंडस्ट्रीज (वार्ड नंबर 11, लमडिंग)  एमएस शीतला पेयजल (वार्ड नंबर 11, लमडिंग); एमएस अर्जुन एंटरप्राइज (वार्ड नंबर 2, लमडिंग); एमएस प्रिया एंटरप्राइज (वार्ड नंबर 1, लमडिंग) और एमएस मां काली पेयजल (वार्ड  नंबर 1, नतुन बस्ती)।  आदेश के अनुसार, यह इकाइयां भारतीय मानक ब्यूरो, फएसएसएआई, केंद्रीय भूजल बोर्ड, असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानूनी माप विज्ञान, व्यापार लाइसेंस,आदि विभिन्न परीक्षण रिपोर्ट से अनिवार्य लाइसेंस और निकासी प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना व्यापार के उद्देश्य से पैकेज्ड पेयजल का काम कर रही थीं। आदेश के अंत में यह  उल्लेख किया गया है कि इस आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति 7 दिनों के भीतर इस आदेश के विरुद्ध कारण बताने के लिए व्यक्तिगत रूप से या वकील द्वारा जिला मजिस्ट्रेट (जिलाडंडाधीश) के समक्ष उपस्थित हो सकता है।

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