-गुवाहाटी में आठवीं तक तथा राज्य के अन्य जिलों में पांचवीं तक स्कूल बंद
गुवाहाटी। असम में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नयी एसओपी जारी की है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने शुक्रवार को जनता भवन (असम सचिवालय) में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नए एसओपी की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अन्य प्रतिबंधों के साथ-साथ माघ बिहू को लेकर भी टिप्पणी की। शनिवार से 31 जनवरी तक पांचवीं कक्षा तक स्कूल बंद रहेंगे। जबकि, गुवाहाटी में आठवीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद किया गया है।
आगामी 13 जनवरी से आरंभ होने वाले उत्सव भोगली बिहू का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने कहा, "बिहू के दिन दस बजे तक खाइए। दस बजे के बाद घर जाइए। 10 बजे के बाद भेला घर (बिहू पर घासफूस से बनाया जाने वाला) में कोई भी न रहे। सुबह छह बजे आकर भेलाघर को फिर से जला सकते हैं। उरुका के दिन बड़ी संख्या में मछली बाजारों में भीड़ होती है। इसलिए पुलिस लोगों को लाइनअप करेगी।"
उल्लेखनीय है कि कोरोना का इलाज अब निःशुल्क नहीं होगा। केवल गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए यह मुफ्त होगा। सरकारी अस्पतालों में कोरोना केयर सेंटर में खर्च नहीं देना होगा।। अन्य सरकारी अस्पतालों में मरीज को इलाज का खर्च देना होगा।
इस बीच शनिवार से लागू होने वाले नए एसओपी के तहत रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। आज से ही मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। मास्क नहीं पहनने वालों से पुलिस जुर्माना वसूलेगी। नए एसओपी के मुताबिक, होटल, रेस्टोरेंट और सरकारी दफ्तरों में आने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य किया गया है।बिना दोनों डोज लेने वाले लोगों को होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हाल में प्रवेश देने पर इसके लिए वे संस्थान जिम्मेदार होंगे। ऐसा नहीं करने वाले होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हाल के मालिकों को 25 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। सरकारी कर्मचारी भी 15 जनवरी से वैक्सीन की दोनों डोज लिए बिना कार्यालय नहीं आ सकेंगे। हालांकि, इस दौरान उन्हें अवकाश नहीं मिलेगा। 15 जनवरी से वैक्सीन नहीं लेने वालों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। ऐसे व्यक्ति केवल अस्पताल ही जा सकते हैं।
वहीं सरकारी और निजी वाहनों के लिए भी नए एसओपी में कई तरह के प्रतिबंध जारी किये गये हैं। नियम का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गल्ला माल, फल, दूध आदि की दुकानें भी रात नौ बजे तक खुली रखी जा सकती हैं। रेस्टोरेंट, ढाबा आदि 50 फीसदी ग्राहक के साथ रात 09 बजे तक खुले रह सकते हैं। रेस्टोरेंट, ढाबा आदि से ऑनलाइन ऑर्डर खाने की सप्लाई रात 10 बजे तक जारी रहेगी।
पूर्ण रूप से टीका लगाए गए यात्रियों की शत-प्रतिशत अंतर जिला यात्रा जारी रहेगी। कामरूप मेट्रो जिला के सभी स्कूलों में आठवीं कक्षा तक शिक्षण की सभी कक्षाएं बंद रहेंगी। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई बंद है। कामरूप (मेट्रो) जिला में सभी स्कूल नौवीं कक्षा से ऊपर की सभी कक्षाओं को एक दिन बाद एक दिन वैकल्पिक तरीके से पढ़ाते रहेंगे। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में छठी से अन्य कक्षाओं को पढ़ाना एक दिन बाद एक दिन वैकल्पिक तरीके से जारी रहेगा।
स्नातक-स्नातकोत्तर कक्षाओं के साथ-साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल कक्षाएं पूरी तरह से टीका लगाए गए छात्रों के साथ जारी रहेंगी। अधिकतम 50 फीसदी लोग भवन आदि में शामिल हो सकते हैं। 50 फीसदी लोगों की मौजूदगी में शादी को मंजूरी दी गई है। एक भवन में आयोजित समारोह में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे। बिना टीका लेने वाले किसी भी व्यक्ति को 15 जनवरी के बाद किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर आने पर वैक्सीन लेने का सर्टिफिकेट लाना होगा।
मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसी तरह सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना। किसी एक इलाके में 10 लोगों के संक्रमित पाए जाने पर उस इलाके के कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। जानकारी देते समय मुख्यमंत्री के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत भी मौजूद थे।







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