ओमप्रकाश तिवारी व राजेश राठी
-घटना किशेरी यौन शोषण की
पदम श्री से सम्मानित लखीमपुर निवासी उद्धव भराली को न्यायालय ने आज बलात्कार के आरोप में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उल्लेखनीय है कि उद्धव भरौली के खिलाफ 1332 / 2021 और पेस्को की 6 नंबर धारा, आईपीसी 376( 1), 376(A) और 354 धारा के तहत एक एक केस लखीमपुर थाने में दर्ज किया गया था । लखीमपुर शिशु कल्याण समिति ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को इस विषय में 17 जानकारी दी गई थी। मेडिकल जांच के दौरान किशोरी के साथ हुई यौन शोषण की पुष्टि हुई । इसके पश्चात पुलिस प्रशासन ने उदय भरौली के खिलाफ केस दर्ज किया था ।17 दिसंबर को केस दर्ज किया गया उसके पश्चात 28 दिसंबर को उद्धव भराली ने उच्चतमन्यालय से अग्रिम जमानत ले ली। अग्रिम जमानत को देखते हुए केस की सुनवाई 18 जनवरी को करने का निश्चय किया गया था। 18 जनवरी के पश्चात उद्धव भराली ने अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाने की कोशिश के लिए याचिका दाखिल की ।उच्चतम न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत की प्रार्थना अस्वीकार कर दी ।फलस्वरूप भराली ने न्यायिक न्यायाधीश के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।आज उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।








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