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शिवसागर जिले में चुनावी आचार संहिता सख्त : शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, 7 अप्रैल से 'ड्राई डे' : 9 अप्रैल को पूरे असम में पब्लिक हॉलिडे



प्रीति पारीक, शिवसागर 


असम विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर शिवसागर जिले के जिला आयुक्त मृदुल यादव ने जिले में शराब की बिक्री, वितरण और भंडारण पर सख्त पाबंदी लगा दी है। असम आबकारी विभाग के हालिया निर्देश के अनुसार, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(सी) और असम आबकारी नियमावली 2016 (संशोधित) के नियम 326(ए) के तहत यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक जिले के किसी भी होटल, रेस्तरां, टैवर्न, दुकान या सार्वजनिक/निजी स्थान पर सभी प्रकार की नशीले पदार्थों (शराब) की बिक्री, वितरण और स्टोरेज पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह निषेधाज्ञा 7 अप्रैल की शाम 5 बज से 9 अप्रैल को शाम 5 बजे तक लागू रहेगी। यानी मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले से लेकर मतदान समाप्त होने तक लागू रहेगी। इसके अलावा मतगणना के दिन 4 मई को भी पूरे जिले में 'ड्राई डे' घोषित किया गया है। जब तक मतगणना प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। यदि किसी भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान (रिपोल) होता है तो उस दिन भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा। इस आदेश के तहत सभी बॉन्डेड वेयरहाउस, आईएमएफएल खुदरा और शॉप्स, हेरिटेज लिकर दुकानें, क्लब, होटल, देशी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं व्यक्तिगत स्तर पर शराब का भंडारण भी सीमित रहेगा और बिना लाइसेंस वाले स्थानों पर स्टोरेज पर आबकारी कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वालों पर असम आबकारी कानून और चुनाव नियमों की धारा 135 (सी) के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा असम सरकार ने विधानसभा चुनाव के मतदान दिवस 9 अप्रैल को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। यह छुट्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत दी गई है। इस दिन सभी सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय, पंचायती राज संस्थान, नगर निगम-निकाय, शैक्षणिक संस्थान, बैंक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, चाय बागान और औद्योगिक इकाइयां बंद रहेंगी। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए इन कदमों को उठाया है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे इन निर्देशों का पालन करें और चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाएं।

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